Chandigarh/Atulya Loktantra : हरियाणा में रह रहे प्रवासी राशनकार्ड धारकों और सूबे से बाहर बसे हरियाणवी लाभार्थियों के लिए अब किसी भी राशन डिपो से अपना राशन लेने हेतु राशन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी राशन की दुकानों से सस्ता राशन लेने के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और बायोमीट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे व अंगुली के निशान देने होंगे। उन्हें अपनी हकदारी के हिसाब से जहां वे रह रहे हैं, वहीं के स्थानीय राशन डिपो से राशन मिल जाएगा।
भारत सरकार की राष्टव्यापी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ हरियाणा में लागू होने के बाद यह सुविधा अब राशन कार्ड लाभार्थियों को मिल जाएगी। इसी के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस योजना को लागू कर चुके बीस राज्यों से पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। इन सभी राज्यों में राशन कार्ड लाभार्थियों का डाटा और राशन प्राप्त करने में उनकी पात्रता संबंधी तमाम जानकारियां इन तमाम सूबों के लिए ऑनलाइन है।
इन राज्यों में सभी सरकारी राशन की दुकानें चलाने वाले संचालक भी इन जानकारियों से राशन वितरण करते समय अवगत हो जाएंगे। यानी अब आंध्र प्रदेश, बिहार, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा, व सिकिक्म का कोई राशन लाभार्थी हरियाणा में रह रहा है या हरियाणा का कोई राशन लाभार्थी उक्त राज्यों में बसा हुआ है। तो उसे अब अपनी सस्ते राशन सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
इन राज्यों में वे जहां रह रहा है, वहीं के सरकारी राशन डिपो से उसे उसकी हकदारी के हिसाब से राशन मिल जाएगा। एक और राहत यह कि उसे राशन लेने के लिए अपने परिवार का कंबाइन बना हुआ राशन कार्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं है। वे सिर्फ राशन डिपो पर अपना आधार कार्ड दिखाएगा और बायोमीट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे व अंगुली के निशान देते ही राशन प्राप्त करेगा। मार्च 2021 तक ये योजना देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में लागू हो जाएगी।
दूसरे राज्यों में रह रहे हरियाणा के राशन कार्ड लाभार्थियों को इस योजना को लाभ मिलना सुनिश्चित हो। इसके लिए श्रम विभाग हरियाणा से संपर्क करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अपने प्रवासी मजदूरों व श्रमिकों का डाटा लेगा और फिर उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर उन्हें इस राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के बारे में जागरूक किया जाएगा।
इतना ही नहीं इससे बाहर बसे लाभार्थियों का राशन डकारने जैसी घटनाएं और राशन डिपुओं पर उनकी पात्रता की आड़ में होने वाला भ्रष्टाचार भी कुछ हद तक थमेगा। 31 अगस्त तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने बाहर बसे कितने प्रवासी लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें इसका लाभ देना सुनिश्चित किया। इसकी समीक्षा विभाग के विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेेटरी (एसीएस) पीके दास करेंगे।
हरियाणा के काफी संख्या में राशन कार्ड लाभार्थी जिस तरह बाहरी राज्यों में बसे हैं, उसी तरह अन्य राज्यों के प्रवासी भी हरियाणा में अपने कामकाज की वजह से रह रहे हैं। ऐसे प्रवासियों को वे जहां रह रहे हैं, आसानी से राशन मिले। योजना के तहत राशन लेने के लिए डिपुओं पर उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा।
गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, झज्जर, पानीपत व सोनीपत में बाहर से आए प्रवासी काफी संख्या काम करते हैं। उन्हें भी इसका लाभ होगा। साथ ही हरियाणा के बाहर बसे लाभार्थियों तक मैसेज भिजवाया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ लेने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र स्तर पर टोल फ्री नंबर 14445 जारी किया गया है। जबकि हरियाणा के लोगों के लिए 18001802405 नंबर जारी किया गया है। महीने के अंत में महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा होगी।
– पीके दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग