New Delhi/AtulyaLoktantra : उन्नाव रेप केस के दोषी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर शुक्रवार को फैसला आने वाला है. सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया गया है. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की है. 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. जबकि 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया था.
मंगलवार को सुनवाई के बाद दोषी विधायक को सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 20 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन तय किया था. उस दिन अदालत ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं. उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है. इसलिए एक नज़र डालते हैं इस पूरे मामले पर.
नौकरी, मुलाकात और बलात्कार
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उनके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए पहुंची थी. जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी. उसका नाम था शशि सिंह. वो सेंगर की करीबी थी. उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है. लड़की और उसका परिवार थाने के चक्कर लगाते रहे.
अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार उन्होंने कोर्ट की शरण ली. तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसके बाद शुरू हुआ किशोरी के परिवार पर ज्यादती का सिलसिला. लड़की पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा था. उसे मुकदमा वापस लेने के लिए कहा जा रहा था. लेकिन ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया. सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक के खिलाफ सूबे की पुलिस जांच में लीपापोती कर रही थी.
लड़की के परिवार को धमका रही थी. लेकिन पीड़िता ने इंसाफ की आस नहीं छोड़ी. मामला जब तूल पकड़ने लगा तो अप्रैल 2018 में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई. उसी वक्त सीबीआई की टीम ने आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पूछताछ के लिए बुलाया. अधिकारियों को भी दाल में काला नजर आ रहा था. तभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए इस मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई को फरमान सुनाया कि फौरन आरोपी विधायक को गिरफ्तार करे.
सीबीआई ने अलग से प्राथमिकी दर्ज की और सेंगर को गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया. मामला को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा था. लिहाजा सीबीआई की टीम भी तेजी से काम कर रही थी. सीबीआई ने जांच के बाद पीड़िता के बलात्कार के आरोप की पुष्टि कर दी. आरोपी विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.