Hyderabad/Atulya Loktantra : तेलंगाना हाई कोर्ट (Telangana high court) ने राज्य सरकार को महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपियों के कथित मुठभेड़ (Telangana encounter) में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए. हाई कोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है.
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए. अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे शनिवार शाम तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए.
उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा, ‘‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे.
गौरतलब है कि तेलंगाना के चर्चित डॉक्टर गैंगरेप-मर्डर के चारों आरोपी शुक्रवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए. पुलिस के मुताबिक़ वो वारदात की जगह सबूत जुटाने के मक़सद से पहुंची थी जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की और टीम के ऊपर हमला बोल दिया. पुलिस के हथियार भी छीन लिए. जवाबी फ़ायरिंग में चारों को ढेर कर दिया गया.