डिप्टी कमिश्नर यशपाल यादव के आदेश पर डीटीओ जितेंद्र गहलावत की निगरानी में रोड सेफ़्टी ओमनी फाउंडेशन व ट्रैफ़िक पुलिस के सहयोग से अजरौदा चौक पर दो पहिया वाहन चालकों को नकली हेलमेट एवं असली हेलमेट के बारे में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया।
फाउंडेशन के सदस्य बिजेंद्र सैनी ने बताया कि नया कानून हेलमेट पर आया है। जो एक जून 2021 से लागू हो चुका है। जिसमें आईएसआई मार्क के हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नहीं तो आपका चालान भी हो सकता है। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य देवेंद्र सिंह ने लोगों को नकली एवं असली हेलमेट के बारे में जागरूक किया। नकली हेलमेट पहनने पर अब 2000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई नकली हेलमेट बेचता एवं बनाता पाया जाता है ताे उस पर जुर्माना 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। साथ ही जेल भी हो सकती है। फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा कि नकली हेलमेट किसी भी सूरत में हादसा हाेने पर सुरक्षित नहीं होता। ये छोटी सी लापरवाही वाहन चालकों की जान पर भारी पड़ सकती है। इस जागरूक अभियान में ट्रैफिक पुलिस से एचजीएच मोनू, संजय व कृष्ण, रोड सेफ़्टी ओमनी फाउंडेशन से बलजीत सिंह, जगजीत सिंह मौजूद रहे।