Faridabad/Atulya Loktantra : आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी फॉर्म नंबर 12 प्राप्त करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की हिदायतो का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी उन अधिकारियों व कर्मचारियों की है जिनका वोट दूसरे जिले में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरी श्रेणी, ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों की है जिनकी ड्यूटी उसी जिला में है जिस जिला में उनका वोट बना हुआ है परंतु वह वोट उस विधानसभा क्षेत्र में नही है जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है बल्कि जिला की दूसरी विधानसभा क्षेत्र में है। इन दोनो श्रेणियों के अधिकारी व कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग निर्धारित मानदंडो के अनुरूप कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का वोट दूसरे जिले के विधानसभा क्षेत्र में है, वे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से फार्म नंबर-12 में दी हुई जानकारी भरकर उस विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजेगे जहां पर अधिकारी या कर्मचारी का वोट बना हुआ है। फार्म नंबर-12 के साथ कर्मचारी को अपने विभागीय पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उस अधिकारी अथवा कर्मचारी के पास रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट पेपर डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस पोस्टल बैलेट पेपर पर उस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्ह आदि छपे होंगे। वह अधिकारी अथवा कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर पर अपनी पसंद अनुसार उम्मीदवार के नाम के सामने वाले चिन्ह पर रिटर्निंग अधिकारी से ऐरोक्रास मोहर लेकर लगा दे या वह अपने पैन से भी चुनाव चिन्ह पर टिक कर दे। इस पोस्टल बैलेट पेपर के साथ निर्देशिका व डिक्लेरेशन फॉर्म भी संलग्न होगा जिस पर आॅफिस हैड के हस्ताक्षर होंगे। इस पोस्टल बैलेट पेपर को डाक द्वारा वापिस उसी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास भेजना होगा। यह बैलेट पेपर मतगणना से पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। यह पूरी प्रकिया उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने व उन्हें चुनाव चिन्ह आबंटित होने के बाद से शुरू हो चुकी है।
दूसरी श्रेणी उन अधिकारियों व कर्मचारियों की है जिनकी ड्यूटी जिला मे ही किसी एक विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है जबकि उनका वोट जिला की दूसरी विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय में फार्म नंबर-12 भरकर उसके साथ अपने विभागीय पहचान पत्र की प्रति संलग्न करके देंगे। इसके बाद उन्हें चुनाव कार्यालय से पोस्टल बैलेट पेपर मिलेगा जिस पर वह अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले चुनाव चिन्ह पर निशान लगाकर जिला चुनाव कार्यालय में देगा या फिर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर रखे बॉक्स में डाल सकता है।
उन्होंने बताया कि फार्म नंबर-12 में मतदाता के बूथ नंबर व मतदाता सूची में नाम आदि की जानकारी होती है जिसका मिलान चुनाव कार्यालय के रिकाॅर्ड से करके उस पर निशान लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक कर्मचारी अथवा अधिकारी केवल एक बार ही पोस्टल बैलेट ले सकता है और इनकी गिनती सर्विस वोटर्स के साथ ही होगी।