सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव इलाके से अवैध निर्माण हटाये जाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही चार सप्ताह का और समय देते हुए कहा कि वन क्षेत्र में जितने भी निर्माण हुए हैं उन सभी को हटाया जाए। यदि नहीं हटाया जाता है तो उसका कारण भी निगम को बताना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने पुनर्वास योजना को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 हफ्ते के अंदर पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई करें और लोगों के आपत्ति व सुझाव को भी सुने।
बता दें कि काॅलोनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस सुनवाई में निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल शामिल हुई। उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई के बारे में कोर्ट को अवगत कराया। निगम सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने लोगों के बेघर होने होने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिये गए बयान को खारिज करते हुए कहा कि बेहतर होता कि यूएन हमारे पुराने आदेश और पेपरबुक को देखा होता। अब केस की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।