Faridabad/AtulyaLoktantra : अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सौर उर्जा को बढ़ावा देने वाले किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा के 3 से 10 एचपी तक क्षमता के पम्प दिये जाएंगे। इसके लिए आवेदन पत्र अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आगामी 30 नवम्बर तक जमा करवाए जा सकते हैं ।
उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि डीजल पम्प से सिंचाई करना किसान को महंगा पड़ता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। सौर ऊर्जा पम्प से किसानों की धन राशि की बचत के साथ-साथ पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल के बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया है और वे किसान सोलर पम्प लगवाना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । आवेदन के लिए किसान को जमीन की फर्द, आवेदन कर्ता की फोटो, आधार कार्ड व अन्य एक पहचान पत्र स्वयं सत्यापित करके देना होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसानों के अलावा गौशालाओ, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामुहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिये जाएंगे । इसके लिए किसान सरल पोर्टल (www.saralharyana.gov.in) पर आगामी 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं ।उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाज्ञान के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी