हरियाणा के फरीदाबाद जिले में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी को फांसी की सजा सुनाई गई है। पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने पर उसकी गला रेतकर हत्या करने और शव के टुकड़े करके फेंकने वाले दरिंदे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना मार्च 2018 सूरजकुंड थाना क्षेत्र के ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 23ए निवासी बृज शर्मा छह भाई बहन हैं। उन्होंने तीसरे नंबर की बहन अंजू कौशिक की शादी दिल्ली के हरिनगर निवासी संजीव कौशक के साथ की थी। उनका 15 साल का बेटा भी है। संजीव कौशिक दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करते था। लेकिन वह घटना से महज 15 दिन पहले ही बेटे मनन और पत्नी अंजू के साथ यहां ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रहने लगा था।
गुप्ता ने बताया कि संजीव कौशिक पत्नी अंजू पर शक करता था। उसे अंदेशा था कि पत्नी के जीजा के साथ संबंध हैं। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। 17 मार्च 2018 को बेटा मनन अपने ताऊ के घर चला गया था। तभी संजीव ने अंजू से झगड़ा करके मार पिटाई की। फिर कैंची से पत्नी का गला रेतकर माैत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने सिर के कई टुकड़े करके उसे बैग में भरकर दिल्ली लाजपत नगर जाकर फ्लाईओवर से फेंक दिया था।
दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव किया था बरामद
पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो सभी दंग रह गए थे। बेडरूम पर महिला की लाश पड़ी थी और उसका सिर काट कर धड़ से अलग किया हुआ था। धड़ गायब था। फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संजीव पत्नी पर शक करता था। उसे पत्नी का किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में अकसर झगड़ा होता था। कई बार अंजू के मायके वालों ने भी संजीव को समझाया था, मगर वह किसी की नहीं सुनता था।