Faridabad/Atulya Loktantra: हरियाणा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी व निजी स्कूल छात्रों के लिए 21 सितंबर से खुल जाएंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की ओर जारी दिशा-निर्देशानुसार व हरियाणा आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के तहत नो कंटेनमेंट जोन इलाके में रहने वाले छात्र ही स्वेच्छा से अभिभावकों से लिखित इजाजत लेने के बाद स्कूल में जाकर शिक्षकों से परामर्श व मार्गदर्शन ले सकेंगे। इस बारे में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए गए हैं। स्कूलों को इनका पालन करना होगा।
आदेशों के मुताबिक कोविड-19 से सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी और निजी सभी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्कूल आने से पहले कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं शिक्षकों को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू एप अनिवार्य रूप से इंस्टाल करनी होगी। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि जिले के उपायुक्त व मुख्य चिकित्सा आधिकारी के सहयोग से शिक्षकों के कोविड टेस्ट कराने की व्यवस्था की जाए। महामारी के फैलाव को रोकने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है।
निदेशालय ने कहा है कि स्कूल में छात्रों के बीच कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा। वहीं सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। स्कूल परिसर में कहीं भी थूकने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। बार -बार हाथों को साबुन और पानी से धोना पर एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर इस्तेमाल करना भी जरूरी है। किसी भी तरह स्कूल में निययों का उल्लंघन ना हो इसका पूरा ध्यान रखना होगा। छात्र आभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल जाएंगे और जो भी छात्र या शिक्षक कटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हों स्कूल जाने की इजाजत नहीं रहेगी।
निदेशालय की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को एसओपी का पालन कड़ाई से करना होगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। वहीं स्कूल के भीतर एसओपी को लेकर उचित जागरूकता व सतर्कता बरतनी होगी। वहीं स्कूल में छात्रों को बुलाने से पहले शिक्षकों को आपस में समन्वय करना होगा।