New Delhi/Atulya Loktantra : INX मनी लॉन्डिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर यह मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले चिदंबरम को सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है.
चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी है.
चिदंबरम के लिए यह बड़ी राहत है क्योंकि वह पिछले 107 दिनों से जांच एजेंसी या न्यायिक हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह भी कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.
परमिशन के बिना यात्रा नहीं
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें. साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें.