Faridabad/Atulya Loktantra : आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 के तहत जिला आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश यशपाल ने लाॅकडाउन की अवधि जोकि 4 मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है, के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की हैं। जिलाधीश ने बताया कि नेशनल लाॅकडाउन की अवधि के दौरान रैड जोन क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से कोरोना केस व संपर्क मामलों के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इन आदेशों की अनुपालना में जिला में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन में स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोटोकाॅल (एसओपी) लागू कर दिया गया है। एमसीएफ क्षेत्र में आयुक्त व ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त आयुक्त की ओर से आरोग्य सेतु एप की पहुंच सभी घरों तक करवाना सुनिश्चित करना होगा।
सिविल सर्जन इन क्षेत्रों में संपर्क मामलों की पहचान करने, उन्हें रिस्क के अुनसार घर या संस्थागत क्वारेंटाइन करने, गंभीर संक्रमण मामलों की टेस्टिंग करने, प्रत्येक घर को सर्विलांस करने, प्रभावी ढंग से लोगों की काउंसलिंग व उन्हें शिक्षित करने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिला को भारत सरकार ने हाॅटस्पाॅट श्रेणी में शामिल किया है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के पाॅजीटिव केस के आधार पर कंटेनमेंट जोन बनाए हैं तथा साथ लगते क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन में घर-घर सर्वे के आधार पर इन्फलुएंजा के 219 मामले संदिग्ध मिले हैं, जिनकी पहचान व सैंपल करके लैब में भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार 9 व 10 अप्रैल को पूरे जिला में घर-घर सर्वे किया गय, जिसके तहत करीब 6 लाख 30 हजार से अधिक घरों को कवर किया गया तथा एक हजार 602 लोगों में इन्फलुएंजा के सिम्टम मिले।
इनकी मेडिकल जांच के बाद करीब 121 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई तथा इन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया। इसी प्रकार आशा वर्कर, एएनएम व आंगनवाड़ी वर्कर की नियमित घर-घर दौरा करने तथा इन्फलुएंजा के मरीजों की पहचान करने व चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करने की डयूटी लगाई गई। इसके अतिरिक्त सभी कैमिस्ट दुकानों, अस्पतालों, क्लीनिक, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन, गांव में पंच, सरपंच की ड्यूटी लगाई गई कि वे अपने क्षेत्रों में संदिग्ध बीमार लोगों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाएं। इसी प्रकार लोगों से भी अपील की कि वे स्वयं भी अपनी बीमारी के बारे में नजदीकी सरकारी अस्पताल में सूचना दें, ताकि उनकी मेडिकल जांच हो सके। सिविल सर्जन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएंगे।
उन्होंने बताया कि रैड जोन व कंटेनमेंट क्षेत्र में अधिकतम सावधानी की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं व वस्तुओं की सप्लाई के प्रबंधन को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि आगामी दो सप्ताह तक मेडिकल सेवाओं, एयर एंबुलेंस व सुरक्षा कारणों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति को छोड़कर सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधित रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति को छोड़कर सभी ट्रेन, अंतर्राज्यीय बसें, मेट्रो रेल सेवा, अंतर्राज्यीय मूवमेंट, सभी स्कूल, कालेज, शिक्षण-प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जबकि आॅनलाइन व दूरस्थ माध्यम से शिक्षा की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हालॅ, शाॅपिंग माल, जिम, स्पोट्र्स कांप्लेक्स, स्वीमिं पुल, बार एवं सभागार, थियेटर आदि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोट्र्स, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य तरह से भीड़ इक्टठी करने पर पांबदी रहेगी।