Mumbai/Atulya Loktantra: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। पालघर लिंचिंग मामले और मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन के दौरान भीड़ उमड़ने पर अर्नब की टिप्पणी को लेकर दो एफआईआर दर्ज की थी। इन मामलों की जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश से लोगों में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं।
इस पर पीठ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। कुछ लोगों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। वहीं, अर्नब की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये एफआईआर सही नहीं है और एक राजनीतिक पार्टी ने कई राज्यों में केस दर्ज कराया था।