Faridabad/Atulya Loktantra News: शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर होमगार्ड के कर्मचारियों को लोगों से उलझते और उनके वाहनों की चाबी निकालते या धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है। बहुत से लोगों ने इस बारे में शिकायतें भी की पर यह सब बिना किसी रोक टोक के बदस्तूर जारी है ।
मनमाने तरीके से किए जा रहे मोटर वाहन चालान के बारे में जानकारी लेने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के प्रधान अजय बहल ने सिंतबर 2020 में फरीदाबाद पुलिस विभाग में एक आरटीआई लगाई थी जिसकी जानकारी में यह पता लगा कि होमगार्ड या किसी भी अन्य ट्रैफिक पुलिस के सिपाही या अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम में चालान करने की कोई भी जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।
यह है मामला – केंद्रीय सरकार ने सितंबर 2019 में नए मोटर वाहन अधिनियम को ज़ारी कर दिया था हालांकि 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हरियाणा सरकार, प्रदेश में इन्हें लागू करने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है पर अत्याधिक तत्परता दिखाते हुए प्रदेश की पुलिस ने अपने से ही नए अधिनियम के अनुसार लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं।
सूचना का अधिकार में मिली जानकारी अनुसार फरीदाबाद पुलिस ने पिछले 5 साल में कुल 23:30 करोड़ों रुपए के चालान किए हैं।
पिछले 3 साल में पोस्टल चालान के माध्यम से भी 35 लाख रुपए के जुर्माना राशि वसूल की गई है।
पुलिस ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किए जाने के मामले में फरीदाबाद पुलिस के जन सूचना अधिकारी ने हरियाणा परिवहन विभाग की साल 2003 की एक अधिसूचना का हवाला दिया है।
ज्ञात हो कि साल 2003 इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार द्वारा साल 2010 में बदल दिया गया था और हरियाणा में पुलिस से यातायात नियमों के उल्लंघन बारे चालान करने के अधिकार वापिस ले लिए थे।
फरीदाबाद पुलिस के जन सूचना अधिकारी ने बड़ी हुए जुर्माना राशि के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी गई जुर्माना राशि न दर्शा कर अपने से ही इसकी दरें निर्धारित कर ली हैं और लोगों से इन्हें वसूलना भी शुरू कर दिया है।
इस मामले में उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक नई मोटर वाहन नीति की नोटिफिकेशन जारी या लागू नहीं किया गया है।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम या हरियाणा मोटर वाहन नियम के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया जाता है इस बारे में पुलिस विभाग कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया है।
इस विषय में केवल स्मार्ट सिटी फरीदाबाद द्वारा प्रक्षिक्षण हेतु जारी एक पत्र की प्रति उपलब्ध कराई गई है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी सरकारी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
फरीदाबाद पुलिस द्वारा महत्त्वपूर्ण जानकारी यह उपलब्ध कराई गई है कि होमगार्ड कर्मचारी केवल सिविल डिफेंस के नियमों के अनुपालन करेंगे और यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान करने के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा होमगार्ड को अधिकृत नहीं किया गया है।
होमगार्ड की तैनाती केवल यातायात इकाई में पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर यातायात संचालन में मदद करने के लिए की गई है। जिले में पिछले कुछ समय से होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार व गैर कानूनी तौर पर तंग किए जाने की बहुत सी घटनाएं व शिकायतें सामने आ रही हैं ।