18 मार्च, 1999 की रात जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में हुए चर्चित सेनारी नरसंहार मामले (Senari Massacre Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार (Bihar Government) की याचिका मंजूर कर ली है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सभी 13 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने सुनवाई की है।
आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। बिहार सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। दरअसल, सेनारी नरसंहार के लिए माओवादियों को जिम्मेदार माना गया था। इन पर सवर्ण जाति के 34 लोगों की हत्या करने का आरोप था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के पैसे के बाद इन सभी आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की है।