मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के लोग कोरोना वैक्सीन लेने में अब बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि, अगर वो अब ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य कार्रवाई के साथ FIR भी दर्ज होगा। इस संबंध में सिंगरौली के डीएम राजीव रंजन मीना ने आदेश पारित किया है। डीएम के आदेश के मुताबिक, अगर स्थानीय निवासी 15 दिसंबर 2021 तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए तो उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों, होटल, तथा निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों आदि पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा।
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, जो भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लगवाएंगे उन्हें परियोजनाओं, होटलों, निजी कंपनियों सहित अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं जाएगी। साथ ही, 15 दिसंबर 2021 के बाद सिर्फ उन लोगों को इस आदेश से रियायत मिलेगी, जिन्हें डॉक्टरी परामर्श के बाद इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा।
गौरतलब है, कि सिंगरौली के डीएम के आदेश से पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था। जिसमें विभाग ने कहा था, कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो।