ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में ऑक्सीजन संकट के मामले पर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती है। तो वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह जानकारी मांगी कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी, इसके बारे में बताएं।
हाईकोर्ट ने दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह एक आपराधिक स्थिति है।
अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। अदालत ऑक्सीजन को लेकर उठाए जा रहे कदम से संतुष्ट नहीं है।
”जीवन मौलिक अधिकार है”
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह नीचे का अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जीवन मौलिक अधिकार है।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं। रोजाना एक ही जैसी बात सुनाई दे रही है। अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि कि हमारे अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। राज्यों से बात की जा रही है, हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।