Faridabad/Atulyaloktantra : हरियाणा सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। अब पुलिस आयुक्त केके राव ने आदेश दिए है कि कुछ निश्चित स्थानों मास्क हटाना होगा। सीपी राव ने इस आशय के आदेश सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को दिए हैं।
हरियाणा के डीजीपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर सुनार की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मास्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।
मास्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मास्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।
इस आदेश को प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी को उपलब्ध करवाएं। ताकि वे अपने प्रवेश द्वार पर इसे चिपका सकें। पुलिस पीआरओ सूबे सिंह ने एक वीडियो के माध्यम से अपील की है कि जब कोई आपसे मिलने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचे, तो दरवाजा खोलने से पहले उससे मास्क हटाने के लिए कहें। ताकि आप व्यक्ति की शिनाख्त कर सकें। यह सावधानी अवश्य बरतें।